National Party of India देश की राष्ट्रीय पार्टी-
जब देश में मतदान होता है तब सभी तरफ आप ने देखा होगा की विभिन्न पार्टी के पोस्टर लगे होते है इसमे कोई राष्ट्रीय, राज्यस्तरीय पार्टी और क्षेत्रीय पार्टी सभी शामिल होते है। इन सभी लोगो का एक ही मन्सा होता है कि इस चुनाव को जीत कर जनता की किस प्रकार मदद किया जाय। 5 अप्रैल से पहले देश में कुल सात राष्ट्रीय पार्टी थी और 35 राज्य स्तरीय पार्टी है और 350 के करीब क्षेत्रीय दल थे। 10 अप्रैल के चुनाव आयोग द्वारा इसमे संशोधन किया गया है क्योकी आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है वहीं शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल काग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी से घटा कर क्षेत्रीय पार्टी कर दिया गया है। आम आदमी भारत की 9 वीं पार्टी है जिसको राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिला है। इसे गुजरात चुनाव के बाद कुल वोट का 13 प्रतिशत वोट मिला था।
आम आदमी पार्टी Aam Aadmi party-
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आप पार्टी को क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा मिलने के बाद खुशी जाहिर करते हुए कहा की यह किसी सपने से कम नही है। हमारी पार्टी ने इतने कम समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा हासिल किया है।
देश में कितनी पार्टी
देश की कुल पार्टी को तीन भागों में बाटा गया है।
- राष्ट्रीय पार्टी
- राज्यस्तरीय पार्टी
- गैर मान्यता प्राप्त पार्टी जिन्हे क्षेत्रीय पार्टी के नाम से जानते है।
राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा किस पार्टी का छीना Which party lost the status of National party-
शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी व ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल काग्रेस और भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी से घटा कर क्षेत्रीय पार्टी कर दिया गया है।
क्षेत्रीय पार्टी को दर्जा किस पार्टी का गया Which party got the status of Regional party–
आंध्र प्रदेश की पार्टी भारत राष्ट्र समिति का और उत्तर प्रदेश से राष्ट्रीय लोक दल का क्षेत्रीय दल का दर्जा वापस लिया गया है।
राष्ट्रीय पार्टी बनने की शर्ते Requirements to become a National Party-
किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तब मिलता है जब वह चुनाव आयोग की निम्न शर्ते पूरा करेंगे।
- जब कोई पार्टी तीन राज्यो के लोकसभा चुनाव में 2 फीसद वोट हासिल करें
- विधान सभा चुनाव में कम से कम 4 या इससे अधिक राज्यो में 6 फीसद वोट हासिल करें।
- कोई भी पार्टी चार या इससे अधिक राज्यो में क्षेत्रीय पार्टी का दर्जा प्राप्त किये हो।
राष्ट्रीय पार्टी के फायदे Advantages of National Party-
जब किसी भी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलता है तो उसे बहुत सारी सुविधा दिया जाता है। जैसे-
- किसी भी चुनाव के लिए आयोज उनसे विचार विमर्स करेगा।
- दिल्ली में दफ्तर खोलने के लिए भूमि दिया जायेगा।
- किसी भी राज्य में चुनाव प्रचारकों की संख्या सीमित नही रहेंगी।
- पूरे देश में एक चिन्ह पर चुनाव लड़ सकते है।
- रेडियो या डिडी चैनल पर प्रचार करने के लिए समय मिलेंगा।
देश की राष्ट्रीय पार्टी Country’s National Party-
क्रम.संख्या | पार्टी नाम | स्थापना | संस्थापक | राष्ट्रीय अध्यक्ष | चुनाव चिन्ह |
1 | आप | नवम्बर 2012 | अरविंद केजरीवाल | अरविंद केजरीवाल | झाडू |
2 | भारतीय जनता पार्टी | 1980 | अटल बिहारी बाजवेयी, लाल कृष्ण आडवानी | जेपी नड्ड | कमल का फूल |
3 | भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस | 1880 | ए ओ ह्यूम,दादा भाई नौरोजी,दिनशा वाचा | मल्लिकार्जुन खड़गे | हाथ का पंजा |
4 | बहुजन समाज पार्टी | 14 अप्रैल 1984 | कांशीराम | मायावती | हाथी |
5 | भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी | 1964 | ज्योती बसु,हरिकिशन सिंह सुरजीत,ई.एम.एस.नम्बूदरीपाद | साताराम येचुरी | हथौड़ा दराती और सितारा |
6 | नेशनल पीपुल्स पार्टी | 2013 | पी.ए.संगमा | कॉनराड संगमा | किताब |
नयी पार्टी का रजिस्ट्रेशन New Party Registration –
- भारत में राजनीतिक पार्टी बनाने के लिए लोक प्रतिनधित्वय अधिनियम 1951 का प्रावधान है
- चुनाव आयोग की वेबसाइट से एक फार्म भरना होगा। इस भर कर निर्वाचन आयोग को 30 दिन के भीतर जमा करना होगा।
- प्रोसेसिंग फीस के रुप में निर्वाचन आयोग आप से 10 हजार रुपया डीडी के माध्यम से लेंगा।
- जो पार्टी स्थापित करता है उसे एक संविधान तैयार करना होगा उसमे यह बताना पड़ेगा की उसने पार्टी क्यो बनायी है।
- पार्टी बनाने से पहले ही आपको अध्यक्ष की जानकारी देनी होगी क्योकी संविधान की कापी पर उनकी साइन की जरुरत पड़ती है।
- यदि पार्टी के नाम से कोई एकाउंट खोला गया है तो उसकी भी जानकारी देनी होती है।
- जो पार्टी रजिस्ट्रेशन के लिए आयी है उसमे न्युनतम 100 सदस्य होने चाहिए।
- पार्टी का कोई भी सदस्य किसी अन्य पार्टी से नही होना चाहिए।
विविध-
- पहले आम चुनाव (1952) क समय कुल 14 राष्ट्रीय दल थे।
- भारत निर्वाचन आयोग किसी भी पार्टी को विभिन्न चुनावो के आधार पर राष्ट्रीय या राज्यस्तरीय पार्टी का दर्जा देता है।
- राष्ट्रीय पार्टी को विशिष्ट चुनाव चिन्ह आवंटन किया जाता है। इस चुनाव चिन्ह का कोई अन्य पार्टी उपयोग नही कर सकती है।
- मान्यता प्राप्त राज्य या राष्ट्रीय पार्टी के दलों को नामांकन दाखिल करने के लिए केवल एक प्रस्तावक की आवश्यकता होगी।
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