Green tax will be imposed on old pollution vehicles

8 वर्ष से पुरानी गाड़ीयो को अब ग्रीन टैक्स देना होगा

पर्यावरण की सुरक्षा को लेकर मंत्रालय ने एक और प्रमुख फैसला किया है। इनके अनुसार यदि वाहन 8 वर्ष से पुराने है तो उनको ग्रीन टैक्स देना होगा। यह रोड टैक्स का 10-25 फीसदी होगा। पर्यावरण की सुरक्षा का ध्यान रखते हुए केन्द्रीय सड़क परिवहन एंव राजमार्ग मंत्रालय ने इस प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रस्ताव को अधिसूचित करने से पहले इस मामले में राज्यों से सलाह ली जाएगी। प्रस्ताव को राज्यों के पास भेजा जा रहा है।

This image represent to polution vehiele

 

15 वर्ष से पुराने वाहन का पंजीयन 1 अप्रैल 2022 से रद्द कर दिया जायेगा। ये सभी गाड़ीया कबाड़ घोषित कर दि जायेगी।

प्रस्ताव के मुताबिक परिवहन से जुड़े आठ वर्षो से अधिक पुराने वाहनो को फिटनेस सर्टिफिकेट के नवीनीकरण के समय ग्रीन टैक्स देना होगा।

सरकार द्वारा कृषि कार्यो में इस्तेमाल होने वाले ट्रैक्टर को ग्रीन टैक्स से मुक्त रखा गया है।

मंत्रालय द्वारा यह कहा गया है कि ग्रीन टैक्स द्वारा जो भी पैसा एकत्र होगा उस पैसे का प्रयोग पर्यावरण को साफ रखने के लिए प्रयोग किया जायेगा।

मंत्रालय द्वारा यह कहा गया है कि जब ग्रीन टैक्स लगेगा तो लोग अधिक पुरानी गाड़ीयो का इस्तेमाल नही करेगें। जिससे पर्यावरण प्रदुषित कम होगा। ग्रीन टैक्स लगने की वजह से लोग कम प्रदुषण वाले वाहन का प्रयोग करेगें।

मंत्रालय के मुताबिक सबसे अधिक प्रदुषण कॉमर्शियल वाहनो द्वारा होती है। यह प्रदुषण कुल वहानों का 60-65 फिसदी है।

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