वाहन चेकिंग के लिए अब आपको सड़क पर नही रोका जायेगा
केंद्रीय सड़क परिवहन व राजमार्ग मंत्रालय द्वारा केन्द्रीय मोटर व्हीकल रुल्स 1989 में कई तरह के बदलाव किया गया है
यह नियम 1 अक्टूबर 2020 से लागु हो जायेगा। नये नियम के मुताबित अब आपको सिर्फ डाक्युमेन्ट चेक के लिए सड़क पर नही रोका जायेगा। किसी व्हीकल का कोई डॉक्युमेंट कम या अधूरा होगा तो उसके रजिस्ट्रेशन नंबर के जरिये दस्तावेजों का ई- वैरिफिकेशन होगा । यदि डॉक्युमेंट अधुरा है उसके लिए मेसेज भेजा जायेगा अथवा ई-चलान भेज दिया जायेगा।
लाइसेंस अथारिटी की ओर से अयोग्य या निरस्त ड्राइविंग लाइंसेन्स का ब्योरा पोर्टल में रिकार्ड किया जायेगा। जिसको समय समय पर अपडेट किया जायेगा। ये सभी रिकार्ड पोर्टल पर दिखेगा।
प्रवर्तन अधिकारी की ओर से इलेक्ट्रानिक साधनो के जरिये दस्तावेज यदि पुरा होगा तो जांच के लिए फिजिकल डाक्युमेंन्ट आप से नही मांग जायेगा।