1-नया उपभोक्ता संरक्षण कानून अब देश में लागू हुआ
इस कानून के अंतर्गत अमेजन, फिल्पिकार्ट जैसी कम्पनीया भी शामिल होगी।
यह कानून 1986 में बने उपभोक्ता संरक्षण कानून का स्थान लेगा। अब खरीदे गये सामान में यदि खराबी निकालती है तो ग्राहक उपभोक्त भोरम में कही भी शिकायत दर्ज करा सकता है। अर्जी देने एक साल के भीतर ही इस शिकायत का निपटाना करना अनिवार्य रहेगा। पांच साल की सजा का प्रावधान है अथवा 50 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है भ्रामक विज्ञापन बनाने वाली कम्पनी पर कार्यवाही होगी । भ्रामक विज्ञापन का प्रचार करने वाले के उपर कार्यवाही नही होगी। |
1-नया उपभोक्ता संरक्षण कानून अब देश में लागू हुआ
इस कानून के अंतर्गत अमेजन, फिल्पिकार्ट जैसी कम्पनीया भी शामिल होगी।
यह कानून 1986 में बने उपभोक्ता संरक्षण कानून का स्थान लेगा। अब खरीदे गये सामान में यदि खराबी निकालती है तो ग्राहक उपभोक्त भोरम में कही भी शिकायत दर्ज करा सकता है। अर्जी देने एक साल के भीतर ही इस शिकायत का निपटाना करना अनिवार्य रहेगा। पांच साल की सजा का प्रावधान है अथवा 50 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है भ्रामक विज्ञापन बनाने वाली कम्पनी पर कार्यवाही होगी । भ्रामक विज्ञापन का प्रचार करने वाले के उपर कार्यवाही नही होगी। |
1-नया उपभोक्ता संरक्षण कानून अब देश में लागू हुआ
इस कानून के अंतर्गत अमेजन, फिल्पिकार्ट जैसी कम्पनीया भी शामिल होगी।
यह कानून 1986 में बने उपभोक्ता संरक्षण कानून का स्थान लेगा। अब खरीदे गये सामान में यदि खराबी निकालती है तो ग्राहक उपभोक्त भोरम में कही भी शिकायत दर्ज करा सकता है। अर्जी देने एक साल के भीतर ही इस शिकायत का निपटाना करना अनिवार्य रहेगा। पांच साल की सजा का प्रावधान है अथवा 50 लाख का जुर्माना लगाया जा सकता है भ्रामक विज्ञापन बनाने वाली कम्पनी पर कार्यवाही होगी । भ्रामक विज्ञापन का प्रचार करने वाले के उपर कार्यवाही नही होगी। |