सड़क परिवहन राजमार्ग मंत्रालय द्वारा जारी बयान में कहा गया है कि देश की सड़क सुरक्षा को सुनिश्चित करने के लिए सरकार द्वारा अहम फैसला लिया गया है सड़क हादसे में किसी की मौत पर रोड बनाने वाली कंपनी जिम्मेदार होगी। इसके साथ ही निर्माण कंपनी ठेकेदार पर एक लाख का जुर्माना लिया जायेगा। हादसे में संबंधित इंजीनियर, कंसल्टेंट, हितधारकों को कानूनी कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. आपको बता दें कि मोटर वाहन संशोधन अधिनियम 2020 के सेक्शन 198-ए में इसका प्रावधान किया गया है. हालांकि, ये नियम फिलहाल नेशनल हाईवे के लिए है.
सरकार ने मोटर वाहन (संशोधन) अधिनियम-2019 में एक नई धारा 134 (ए) को जोड़ा है. यह धारा सड़क हादसों के दौरान पीड़ितों की मदद के लिए आगे आने वाले ‘नेक आदमी’ को संरक्षण प्रदान करती है।
![This image describe the road accident](https://niceconcept.in/wp-content/uploads/2020/10/break-road.jpeg)