High Security Registration plate (HSRP)-
एक समय था कि आप अपने गाड़ीयो में किसी भी प्रकार के नम्बर की प्लेट का प्रयोग करते थे। उस प्लेट पर विभिन्न प्रकार की नाम, टाइटिल, सरनेम, धर्म नेम भी लिख कर चलते थे।
लेकिन अब ऐसा नही होगा
सुप्रीम कोर्ट के आदेश के मुताबिक अब आपको हाई सिक्योरिटी नंबर और स्टिकर का प्रयोग करना पड़ेगा यदि आप ऐसा नही करते है भारी भरकम जुर्माना अदा करना पड़ेगा।
क्या आप जानते है हाई सिक्योरिटी नंबर के बारे में यदि नही जानते है तो आइये हम बताते है हाई सिक्योरिटी के बारे में
High Security Registration plate (HSRP)- HSRP नंबर प्लेट एल्यूमिनियम का बना होता है जो टेंपर प्रूफ होता है। टेंपर प्रूफ होने के कारण इसके साथ कोई भी छेड़खानी नही कर सकते है। यदि इसके साथ कीसी भी प्रकार की छेड़खानी करते है तो यह टूट जायेगा। और यह प्लेट दोबार नही लगाया जा सकता है। जिसके कारण आपको दोबारा नंबर प्लेट खरीदना पड़ेगा।
पहचान-
यह नंबर प्लेट एल्यूमिनियम का बना होता है। इस नंबर प्लेट के बाई तरफ क्रोमियम आधारित अशोक चक्र अंकित होता है। और IND लिखा होता है।
लेजर एनकोडेड युनिक आईडेंटिफिकेशन होता जो वाहन की पहचान होता है। जिसको स्कैन करके पहचान की जाती है। इस वजह से इसके साथ छेड़छाड़ नही कर सकते है।
यह लेजर कोड 07 अंको की होगी।
स्टीकर–
स्टीकर का प्रयोग चार पहिया वाहनो के लिए जरुरी है। इन स्टीकरों को गाडी के आगे तथा पीछे दोनो तरफ लगाना होगा। यह स्टीकर तीन कलर के होगें।
नीला, नारंगी, तथा स्लेटी रंगो का होगा। इस कलर फुल स्टीकर से गाड़ी के प्रकार का पता चले गा।
नीला स्टीकर से पता चलेगा कि यह गाड़ी पेट्रोल तथा सीनजी से चलती है। और यदि इसके साथ हरे रंग की पट्टी है तो यह गाड़ी बीएस-6 है। यदि हरे रंग की पट्टी नही है तो यह गाड़ी बीएस-4 तथा बीएस-3 की है।
यही गाड़ी नारंगी है तो यह गाड़ी डीजल गाड़ी है, और यदि इसके साथ हरे रंग की पट्टी है तो यह गाड़ी बीएस-6 है। यदि हरे रंग की पट्टी नही है तो यह गाड़ी बीएस-4 तथा बीएस-3 की है।
यदि गाड़ी का कलर स्लेटी है तो गाड़ी इलेक्ट्रिक है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और स्टिकर के लिए कितनी किमत चुकानी होगी-
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और स्टिकर को प्राप्त करने के लिए आप को किमत भी चुकानी पड़ेगी दो पहिया तथा चार पहिया का किमत अलग अलग होगा।
बाइक के लिए अधिकत्तम 400 तथा 4 व्हीलर के लिए अधित्तम 1100 तय किया गया है।
कलर कोटेड स्टीकर के लिए 140 से 150 रुपये आप को देने होगें।
यदि आप होम डिलीवरी चाहते है डिलीवरी चार्ज 250 रुपये अलग से देने होगें।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और स्टिकर न प्रयोग करने पर जुर्माना कितना-
यदि आप हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और स्टिकर का प्रयोग नही करते है अधिकत्तम 5500 का जुर्माना निर्धारित किया गया है। रंगीन स्टीकर नही है तो 5500 का चालान कटेगा। यदि दोनो नही है तो 11000 का चालान कटेगा।
क्या आप इंटरपोल के बारे में जानते है यदि नही जानते है यहां किल्क करे
कैसे प्राप्त करेंगे हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और स्टिकर-
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और स्टिकर को डीलर के माध्यम से प्राप्त कर सकते है। इसके अलावा आप इसे खुद भी आनलाइन कर सकते है। ऑनलाइन अप्लाई करने के लिए www.bookmyhsrp.com/index.aspx पर विजिट करें, जहां पर आपको प्राइवेट वाहन और कमर्शियल वाहन के दो ऑप्शन दिखाई देंगे। प्राइवेट व्हील और कमर्शियल वाहन के दो ऑप्शन दिखाई देंगे. प्राइवेट व्हीकल टैब पर क्लिक करने पर पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिक, CNG और CNG+ पेट्रोल का ऑप्शन चुनना होगा। इसके अलावा आप (https://www.siam.in/) पर जाकर भी बुक कर सकते हैं. अधिक जानकारी के लिए (011 47103010) पर कॉल और (hsrpquery@siam.in) मेल कर सकते हैं।
दिल्ली में 2012 से एचएसआरपी
दिल्ली में 2012 से एचएसआरपी लगाई जा रही है, लेकिन रंगीन स्टीकर 2 अक्टूबर, 2018 से सभी नई गाडि़यां में लगाया जा रहा है। इस हिसाब से यह सभी कारों में लगाया जाना है, जबकि एचएसआरपी 2012 से पहले की कारों व दो पहिया वाहनों में लगाई जानी है।
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और स्टिकर की जरुरत क्यो पड़ी-
हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट और स्टिकर की जरुरत विभिन्न कारणो से पड़ी
वाहनो की चोरी पर लगाम लगया जा सके।
किसी भी वाहन को आसानी से ट्रेस किया जा सकता है।
क्रोमियम प्लेटेड नंबर और इंबॉस होने से रात में भी वाहनो के नंबर को आसानी से कैमरे से नजर रख सकते है।
पुलिस कर्मी तथा परिवहन कर्मचारियो के मोबाइल में एक साफ्टवेयर होगा जब जांच होगा तो इस साफ्टवेयर के द्वारा गाडी की सारी जानकारी प्राप्त हो जायेगी। की कब गाड़ी का चालक नियम का उल्घन किया है अथवा गाडी के चालान के बारे में ।