Central Bureau of Investigation-
यह देश की मुख्य जांच एजेंसी है। जो पूरे देश में गंभीर मामलो में पुलिस बल को भ्रष्टाचार से लड़ने में सहायता करती है। देश में CBI अलावा और भी जांच एजेंसी है जो देश में पुलिस की सहायता करती है। जैसे-RAW,NIA,BSF,NSG, NCB, ED.आइये जानते है CBI के बारे में
सीबीआई के बारे में –
इस पूर्ण रुप Central Bureau of Investigation है इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा 1941 में विशेष पुलिस से हुई थी। 1941 में दूसरे विश्व युद्ध के दौराना रिश्वतखोरी और भ्रष्टाचार के मामलो की जांच के लिए किया गया था। जब युद्ध समाप्त हुआ तब सरकार को इसकी आवश्यकता महसूस हुई।
1946 में इसे दिल्ली स्पेशल पुलिस स्टेबलिस एक्ट 1946 के अन्तर्गत ले लिया गया।
पहले यह गृह मंत्रालय के अंतर्गत आता था लेकिन बाद में मिनिस्ट्री आफ पर्सनल के अन्तर्गत आ गया।
केन्द्रीय सतर्कता आयोग (Central Vigilance Commission) अधिनियम के तहत सीबीआई के निदेशक का कार्यकाल 2 वर्ष का होता है।
सीबीआई का गठन –
1963 में बाद में संथानम कमेटी जो भ्रष्टाटार निवारण के क्षेत्र में काम करती थी उस कमेटी ने CBI की सिफारिश की।
सीबीआई के कार्य- सीबीआई के गठन के साथ ही इसको जांच के विभिन्न अधिकार दिये गये। जैसे-
आर्थिक अपराध-
सरकारी या निजी संपत्ती का दुरुपयोग आर्थिक अपराध के अन्तर्गत आता है। इसमें संपत्ती की चोरी, धोखाधड़ी,जालसाजी आदि शामिल है।
भ्रष्टाचार निरोधक अपराध-
केंन्द्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम , भारत सरकार के स्वामित्व व नियत्रण वाले निकायों या निगमो के लोक अधिकारियों व कर्मचारियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत दर्ज मामले।
विशेष अपराध-
इसके अन्तर्गत बम विस्फोट,फिरौती के लिए अपहरण, अन्डरवर्ल्ड द्वारा किये गये अपराध आदि शामिल है।
सीबाआई की आलोचना-
1962 में भारत तथा चीन के युद्ध में तथा 1965 में भारत तथा पाकीस्तान के युद्ध में यह अच्छी तरह से काम नही कर पायी थी ।
इसके उपर हमेशा आरोप लगता रहता है कि यह केन्द्रीय सरकार के एजेंट के रुप में काम करती रहती है।
सीबीआई के निदेशक-
जब इसको सीबीआई के उपाधी मिली तो इसके पहले निदेशक डी. पी. कोहली थे।
वर्तमान में इसके निदेशक सुबोध कुमार जैसवाल है।
सीबीआई के सिद्धान्त-
उद्यमिता,निष्पक्षता और सत्यनिष्ठा
हेडक्वाटर- नई दिल्ली
वेबसाइट- https://cbi.gov.in/